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ममता गुट ने 21 जुलाई की रैली मंच पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया, अदालत ने पुलिस से सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कार्यक्रम मंच पर तोड़फोड़ के आरोप पर सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस को यहां शहीद दिवस रैली आयोजित करने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) को 31 जुलाई को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जब मामले की दोबारा सुनवाई होगी।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मंच और अन्य बैठक सामग्री को मंगलवार रात 9 बजे तक हटा दिया जाना चाहिए और पुलिस मंच को तोड़ने और सामग्री को हटाने के लिए सुरक्षा और सहायता प्रदान करेगी।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट ने मंगलवार को उच्च न्यायालय का रुख करते हुए कहा कि उन्होंने यहां बिड़ला तारामंडल के सामने 21 जुलाई के शहीद दिवस रैली स्थल पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए आधी रात को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती के समक्ष एक तत्काल आवेदन दिया था।

अदालत के तत्काल हस्तक्षेप और उसके 15 जुलाई के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट के वकील अर्का नाग ने कहा कि गुंडों ने आज सुबह मंच पर तोड़फोड़ की और लाउडस्पीकर काट दिए।

वकील ने कहा कि अदालत द्वारा 15 जुलाई को कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मियों को तैनात करने के निर्देश के बावजूद, मंच और अन्य बिजली के सामान बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाले लोगों को धमकियां दी गईं।