Pan Card : जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पैन कार्ड का उपयोग सभी कामों में किया जाता है। जैसे बैंक में खाता खोलने से लेकर लोन लेने या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक में पैन कार्ड का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। आपको बता दें कि पैन कार्ड पर 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या दर्ज होते हैं। बता दें कि इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए जाते हैं। लेकिन क्या आप सभी लोगों को पता है कि यही पैन कार्ड आपके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। ऐसे में आईए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से।
Pan Card : अगर आप एक से अधिक पैन कार्ड रखते हैं तो आपको पड़ सकता है भारी
जी हां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन कार्ड बनाने या रखने की अनुमति नहीं है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक पैन कार्ड ही जारी करवा सकते हैं और यह किसी को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकते हैं।
एक से ज्यादा Pan Card रखने पर आप पर लग सकता है जुर्माना
ऐसे में अगर आप एक से ज्यादा पैन कार्ड रखते हैं तो यह इनकम टैक्स के नियमों के उल्लंघन है और आप पर जुर्माना लगाए जा सकते हैं। क्योंकि एक से अधिक पैन कार्ड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी व्यक्ति के टैक्स पेमेंट को कैलकुलेट करना और फईलिंग को सही तरीके से ट्रैक करना मुश्किल हो जाते हैं।
एक से ज्यादा पैन कर रखने पर आईटी विभाग आपके ऊपर कर सकते हैं कार्यवाही
आपको बता दे कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं तो आईटी विभाग उन लोगों के खिलाफ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 बी के तहत कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। बता दें कि इस धारा के अनुसार एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर व्यक्ति पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जा सकते हैं।
एक से ज्यादा पैन कार्ड आपके पास है तो कर दे सरेंडर
आपको बता दें कि यह सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है कि आपके पास केवल एक ही पैन कार्ड उपलब्ध है तो बता दें कि अगर आपने अनजाने में या गलती से एक्स्ट्रा पैन कार्ड बनवा लिए हैं तो आपको उसे सरेंडर कर देने चाहिए।